Source: Nai Dunia Hindi News – Madhya Pradesh : Indore
बीमा कंपनी ने कोर्ट में तर्क रखा कि बस निर्धारित रूट पर चलने के बजाय दूसरे रूट पर चल रही थी। यह बीमा शर्तों का उलंघन है इसलिए प्रकरण में उसे जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। प्रकरणों का निराकरण करते हुए क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह पीड़ितों को मुआवजे



