सुप्रीम कोर्ट ने कहा: मुस्लिम विधवा को पति की संपत्ति में केवल ¼ हिस्सा मिलेगा, संतान न होने पर भी नहीं बढ़ेगा अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मुस्लिम विधवा अपने पति की संपत्ति में केवल एक-चौथाई (¼) हिस्से की हकदार है यदि उसकी कोई संतान नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिक्री समझौते से मालिकाना हक नहीं बदलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: मुस्लिम विधवा को पति की

Scroll to Top