Source: legaltoday.in

सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून