Source: legaltoday.in

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चोरी के आरोपी को पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर में भाग लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि लंबित जांच केवल आधार बनाकर मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 30 करोड़ कस्टम ड्यूटी चोरी केस: बॉम्बे हाईकोर्ट