मध्य प्रदेश में बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य, नहीं तो जाएगी नौकरी

Source: Nai Dunia Hindi News – Madhya Pradesh : Bhopal

MP Teachers: प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश पारित किया था। इस तिथि के बाद नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी (जिनकी नियुक्ति मान्य की गई है) को छह

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