MP में 7.50 लाख सरकारी कर्मियों को ‘छुट्टी’ का गिफ्ट, एक साल के बाद संतान पालन अवकाश लेने पर 80% मिलेगा वेतन

Source: Nai Dunia Hindi News – Madhya Pradesh : Bhopal

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने 48 साल पुराने सिविल सेवा अवकाश नियम में संशोधन कर दिया है। अब सरोगेट या कमीशनिंग मां (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान की मां) को मातृत्व और एकल (अकेले) पुरुष शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश मिलेगा। दत्तक संतान ग्रहण के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश

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