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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने इसे मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 21) का उल्लंघन बताते हुए 'मनमाना और अवैध' करार दिया है. कोर्ट ने इसी मुद्दे से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं को भी इससे जोड़ दिया



