MP High Court: शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और शहरी विकास उपकर नहीं वसूल सकता नगर निगम

Source: Nai Dunia Hindi News – Madhya Pradesh : Indore

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम से कहा है कि वह निजी स्कूल द्वारा जमा की गई राशि को उसके खातों में समायोजित करें। इसके साथ ही दो माह में जो राशि शिक्षा उपकर और शहरी विकास उपकर के रूप में जमा की गई है, उसे भी निजी स्कूल को लौटाया जाए। इस तरह

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